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Thursday, 28 May 2026
अपराध

TMC नेता जहांगीर को HC से झटका, सुरक्षा हटी

author
Komal
संवाददाता
📅 27 May 2026, 7:02 AM ⏱ 1 मिनट 👁 387 views
TMC नेता जहांगीर को HC से झटका, सुरक्षा हटी
📷 aarpaarkhabar.com

कलकत्ता हाई कोर्ट ने त्रिणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता जहांगीर खान को दिया गया अंतरिम संरक्षण बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह फैसला सोमवार को आया जब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा के अनुरोध पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जहांगीर खान के विरुद्ध दर्ज सात अलग-अलग एफआईआर मामलों में जांच अभी भी जारी है, इसलिए उन्हें दीर्घकालीन सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

फलता थाने के इंस्पेक्टर इन चार्ज ने अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें जहांगीर खान के विरुद्ध संगीन आरोपों का विवरण था। पुलिस की रिपोर्ट से पता चला कि इन मामलों में उनके कथित अपराधों की जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी सामने आनी बाकी हैं। इस कारण अदालत ने माना कि प्रोटेक्टिव बेल देना उचित नहीं होगा।

जहांगीर खान की राजनीतिक यात्रा काफी विवादास्पद रही है। वह पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक जाना-माना नाम हैं और उनके नाम से कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। फलता क्षेत्र में उनका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। इसी क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्हें त्रिणमूल कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया था।

मई में मिली थी अस्थायी राहत

इससे पहले अठारह मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जहांगीर खान को अस्थायी राहत प्रदान की थी। यह राहत उन्हें तब दी गई थी जब वह फलता उपचुनाव में त्रिणमूल कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। अदालत ने उस समय माना था कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया जा सकता है। परंतु अब जब उपचुनाव समाप्त हो गया है, तो अदालत की स्थिति बदल गई है।

यह फैसला दिखाता है कि भारतीय न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने में कितनी गंभीर है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि राजनीतिक भूमिका की परवाह किए बिना, जब किसी के विरुद्ध गंभीर आरोप हों तो न्याय की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इस निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि अदालत को पुलिस की रिपोर्ट में जहांगीर खान के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य दिखाई दिए हैं।

सात एफआईआर मामलों की गंभीरता

जहांगीर खान के विरुद्ध सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज होना स्वयं में बेहद गंभीर मामला है। ये मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं और विभिन्न प्रकृति के हैं। फलता थाने के इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि प्रत्येक मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं जो जहांगीर खान की संलिप्तता को दर्शाते हैं। इन मामलों में हिंसा, धमकी और अन्य अपराधों के आरोप शामिल हो सकते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिए कि जांच तेजी से पूरी की जाए। पुलिस को महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह दिखाता है कि अदालत केस को लंबा खिंचना नहीं चाहती और न्याय के नाम पर विलंब नहीं करना चाहती।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल

यह फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचाने के लिए तैयार है। त्रिणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को इस बारे में क्या कहना है, यह देखना दिलचस्प होगा। आरएसएस और भाजपा जैसे विपक्षी दलों का यह मानना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और अपराध की संस्कृति विद्यमान है। जहांगीर खान जैसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई इसी का परिणाम है।

दूसरी ओर, त्रिणमूल कांग्रेस के समर्थक इसे राजनीतिक प्रताड़ना कहते हैं। वे तर्क देते हैं कि बड़े नेताओं को निशाना बनाने के लिए झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। परंतु कानून और अदालत का मानना है कि जहांगीर खान के विरुद्ध आरोप काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक हैं।

जहांगीर खान को अब अपनी वकील से मिलकर अपनी कानूनी रणनीति तैयार करनी होगी। वह अगली सुनवाई में अतिरिक्त सबूत लाने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किसी को भी अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। परंतु अदालत के इस फैसले के बाद, राह निश्चित रूप से कठिन हो गई है।

यह मामला न केवल जहांगीर खान के लिए बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि भारतीय न्यायपालिका राजनीतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भविष्य में यह मामला कैसे आगे बढ़ता है, यह बेहद दिलचस्प होगा।