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Saturday, 04 July 2026
राजनीति

बंगाल में लागू होगा UCC और धर्मांतरण विरोधी कानून

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Komal
संवाददाता
📅 27 June 2026, 7:01 AM ⏱ 1 मिनट 👁 733 views
बंगाल में लागू होगा UCC और धर्मांतरण विरोधी कानून
📷 aarpaarkhabar.com

पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार धर्मांतरण के खिलाफ भी एक कठोर कानून लाने की तैयारी कर रही है। यह निर्णय राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि बंगाल की सरकार देश के अन्य राज्यों की तरह समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम राज्य में कानून का राज सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों के लिए समानता लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, UCC से देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव को दूर किया जा सकेगा।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के संबंध में समान कानून लागू करता है। वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर अलग-अलग हैं। हिंदू कानून, इस्लामिक कानून और ईसाई कानून के तहत विभिन्न नियम लागू होते हैं। समान नागरिक संहिता इन सभी को एक समान बनाना चाहती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी UCC के बारे में कहा गया है। संविधान के अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अब तक मात्र गोवा में ही पूरी तरह से समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में उत्तराखंड, असम और कुछ अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में UCC को लागू करने का मतलब यह है कि राज्य के सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित मामलों में एक ही कानून लागू होगा। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और कानूनी विषमता में कमी आएगी।

धर्मांतरण विरोधी कानून की तैयारी

शुभेंदु अधिकारी ने धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लागू करने की भी घोषणा की है। इस कानून का उद्देश्य जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकना है। सरकार का मानना है कि कुछ लोग अनुचित तरीकों से दूसरे लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानून में ऐसे प्रावधान होंगे जो किसी भी प्रकार के दबाव, लालच या धोखे से धर्मांतरण को रोकेंगे। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। सरकार का यह कदम राज्य में सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए माना जा रहा है।

देश के कई राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी तरह के कानून मौजूद हैं। अब पश्चिम बंगाल भी इस सूची में शामिल होने वाला है।

राजनीतिक प्रभाव और जनता की प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को लागू करना राजनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। बंगाल में विभिन्न धार्मिक समुदायों की बड़ी आबादी है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख - सभी समुदाय यहां मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में इन कानूनों को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता से सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा और भेदभाव दूर होगा। दूसरी ओर, कुछ धार्मिक समुदाय इसे अपनी परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं। इसलिए इन कानूनों को लेकर विरोध की संभावना भी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में जोर दिया है कि ये कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि कानून का राज स्थापित करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म को मानते हों।

आने वाले समय में बंगाल सरकार इन कानूनों को लागू करने से पहले विस्तृत परामर्श और चर्चा करेगी। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाना है जो सभी को स्वीकार्य हो और सामाजिक सद्भावना बनी रहे। बंगाल में इन कानूनों का लागू होना देश की धर्मनिरपेक्ष नीति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाएगा।