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Friday, 05 June 2026
समाचार

कर्नाटक HC का आरोपी को फटकार, महिला सुरक्षा पर चिंता

author
Komal
संवाददाता
📅 28 April 2026, 7:15 AM ⏱ 1 मिनट 👁 1.0K views
कर्नाटक HC का आरोपी को फटकार, महिला सुरक्षा पर चिंता
📷 aarpaarkhabar.com

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु की प्रसिद्ध 'बेंगलुरु मेट्रो चिक्स' इंस्टाग्राम पेज मामले में एक बार फिर से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आदेश दिया है। यह मामला महिलाओं की निजता और सुरक्षा को लेकर समाज में एक बड़ा सवाल उठाता है। जस्टिस एम.नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में आरोपी को कड़ी भाषा में फटकार लगाई और पूछा कि 'आप किस तरह के मर्द हैं'। यह सवाल न केवल न्यायालय की नाराजगी को दर्शाता है, बल्कि पूरे समाज की चिंता को भी प्रतिबिंबित करता है।

बेंगलुरु मेट्रो चिक्स मामले का विस्तार

बेंगलुरु मेट्रो चिक्स इंस्टाग्राम पेज का यह कुख्यात मामला कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था। इस मामले में आरोपियों ने महिलाओं की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर बिना उनकी सहमति के साझा की थीं। ये तस्वीरें मेट्रो में महिलाओं को ट्रैक करके ली गई थीं और फिर इंटरनेट पर वायरल की गई थीं। यह अपराध न केवल महिलाओं की गोपनीयता का उल्लंघन था, बल्कि उनके सम्मान और आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाता था।

यह पेज सोशल मीडिया पर एक समुदाय बन गया था जहां लोग बिना किसी नैतिकता के महिलाओं की तस्वीरें साझा करते थे। इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ थीं, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती थीं। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की।

जस्टिस नागप्रसन्ना की कड़ी प्रतिक्रिया

जस्टिस एम.नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जस्टिस नागप्रसन्ना ने आरोपी से सवाल पूछा कि वह किस तरह के मर्द हैं जो महिलाओं की निजता का इस तरह उल्लंघन करते हैं।

इस सवाल में न केवल न्यायाधीश की नाराजगी थी, बल्कि एक पिता, एक भाई, एक समाज के सदस्य की भी चिंता थी। जस्टिस नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि यह अपराध न केवल कानूनी दृष्टिकोण से गंभीर है, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी बेहद गंभीर है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान किसी भी कीमत पर नहीं समझौता की जा सकती।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे।

महिला सुरक्षा पर कानूनी पहलू

भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कानून हैं। आईपीसी की धारा 354 एक व्यक्ति के निजी अंगों पर दृष्टि डालने या अश्लील अभिव्यक्ति के लिए सजा प्रदान करती है। इसके अलावा, आईटी एक्ट की धारा 66 साइबर क्राइम को परिभाषित करती है। बेंगलुरु मेट्रो चिक्स मामले में ये सभी कानून लागू होते हैं।

इस मामले के माध्यम से कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह संदेश न केवल आरोपियों को बल्कि पूरे समाज को यह बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून और कड़ी सजा दोनों की आवश्यकता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में पुलिस और न्यायालय दोनों मिलकर काम करेंगे। किसी भी तरह की साइबर उत्पीड़न या महिलाओं की निजता का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा निर्धारित की गई है।

कुल मिलाकर, यह केस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल बेंगलुरु बल्कि पूरे देश में महिलाओं के लिए एक मजबूत संकेत भेजता है कि न्यायालय उनकी सुरक्षा के लिए सजग है और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा।