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Thursday, 05 November 2026
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मैच्योर FD 10 साल नहीं निकाला तो क्या होगा

अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो गया है और 10 साल तक नहीं निकाला, तो आपके पैसे का क्या होगा जानें RBI के नियम

author
Komal
संवाददाता
📅 23 October 2026, 7:46 AM ⏱ 1 मिनट 👁 654 views
मैच्योर FD 10 साल नहीं निकाला तो क्या होगा
📷 aarpaarkhabar.com

# मैच्योर FD 10 साल तक नहीं निकाला, तो क्या होगा? जानें RBI के नियम

हर साल लाखों लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा निवेश विकल्प है जो आपको निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से ब्याज प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने मैच्योर FD की रकम को समय पर नहीं निकालते हैं, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) के नियमों के तहत इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं और जानते हैं कि आपके पैसे का क्या होगा।

FD मैच्योरिटी के बाद रकम का स्थानांतरण

जब आपका फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी अवधि समाप्त हो जाती है, तो बैंक के नियमों के अनुसार आपकी रकम को विभिन्न तरीकों से संभाला जा सकता है। सबसे आम परिस्थिति में, बैंक आपकी मूल रकम और अर्जित ब्याज को आपके बचत खाते में स्वचालित रूप से ट्रांसफर कर देता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर मैच्योरिटी की तारीख के कुछ दिनों के भीतर पूरी हो जाती है।

हालांकि, कुछ बैंकों की नीति के अनुसार, मैच्योर FD को स्वचालित रूप से उसी दर पर फिर से निवेश (रिन्यू) किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपकी रकम उसी अवधि के लिए दोबारा एक नए FD में बदल जाती है। आपके द्वारा अपने बैंक के साथ की गई व्यवस्था के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है।

कुछ मामलों में, बैंक आपसे सूचित कर सकता है कि आपका FD मैच्योर हो गया है और आप उसे निकालना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं। इसके लिए बैंक आपको ईमेल, एसएमएस या पत्र के माध्यम से सूचित करता है। हालांकि, यदि आप समय पर किसी भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बैंक के नियमों के अनुसार कुछ स्वचालित प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

10 साल का नियम और अनक्लेम्ड रकम

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि आप अपने मैच्योर FD की रकम को 10 साल तक नहीं निकालते हैं, तो वह रकम अनक्लेम्ड (दावा न किए गए) मानी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण नियम है जो प्रत्येक बैंक ग्राहक को पता होना चाहिए। 10 साल की अवधि मैच्योरिटी की तारीख से शुरू होती है।

जब कोई रकम अनक्लेम्ड मानी जाती है, तो बैंक इसे डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर्स (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देता है। यह फंड आरबीआई के तहत संचालित किया जाता है और इसे बैंकिंग कानून के नियमों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य अनक्लेम्ड बैंकिंग संपत्तियों को सुरक्षित रखना और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों को वापस करना है।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है और बैंकों के लिए अनिवार्य है। हालांकि, यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि आपके पैसे सीधे आपके नियंत्रण में नहीं रहते हैं। इसके बावजूद, आप किसी भी समय अपनी रकम को वापस दावा कर सकते हैं, भले ही वह DEA फंड में ट्रांसफर हो गई हो।

अनक्लेम्ड रकम को वापस कैसे प्राप्त करें

यदि आपकी रकम अनक्लेम्ड हो गई है और उसे DEA फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आप अभी भी उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा और उचित दस्तावेजों के साथ अपनी रकम की वापसी के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदन करते समय आपको अपने FD की जानकारी जैसे FD संख्या, मैच्योरिटी की तारीख, मूल रकम आदि प्रदान करनी होगी। बैंक आपकी पहचान सत्यापित करेगा और फिर आपकी रकम को आपके खाते में वापस कर देगा।

इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित है। आप आरबीआई की वेबसाइट पर भी "डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन" (DICGC) के माध्यम से अपनी अनक्लेम्ड रकम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी तारीख को ट्रैक करें और समय पर अपनी रकम को निकालें। इससे आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। आप अपने बैंक से रिमाइंडर सेट करवा सकते हैं या अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके नियमित रूप से अपने FD की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी वित्तीय संपत्ति को सुरक्षित और नियंत्रण में रख सकते हैं।